पलामू समाचार केंद्र प्रतिनिधि मेदिनीनगर पलामू धर्मेन्द्र सिंह मो- 8340727986 रांची: लोहरदगा क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से बाधित चल रही रांची–लोहरदगा रेल सेवा का संचालन आज से पुनः शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही लोहरदगा–टोरी रेल मार्ग पर भी ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह सामान्य हो गया है। रेल सेवा बहाल होने से रांची, लोहरदगा और टोरी के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। खासकर रोजाना आवागमन करने वाले मजदूर, छात्र और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सुविधा बेहद लाभकारी साबित होगी। अब लोगों को लंबी दूरी सड़क मार्ग से तय करने की मजबूरी नहीं रहेगी। रेलवे विभाग द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि समय सारणी के अनुसार नियमित परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
पलामू के ग्रामीण बैंक में 6 करोड़ का ठगी करने के आरोप में ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार, हुसैनाबाद पुलिस ने जाल बिछाकर दबोचा
पलामू समाचार केंद्र
प्रतिनिधि मेदिनीनगर पलामू झारखंड
दीपक तिवारी
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पलामू (PALAMU) : पलामू जिले के दंगवार ग्रामीण बैंक शाखा से 6 करोड़ से अधिक रुपये गबन करने के आरोपी शाखा प्रबंधक को पुलिस ने सासाराम शहर के तकिया मोहल्ला से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के कनौली गांव निवासी मनोज कुमार सिंह के रूप में हुई है. पूरे घटना को लेकर पुलिस ने खुलासा किया कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक दंगवार शाखा के शाखा प्रबंधक आशीष रंजन के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार सिंह थाना राजपुर, जिला बक्सर बिहार के विरुद्ध र1,36,45,303.46 रुपया (एक करोड छत्तीस लाख पैतालीस हजार तीन से तीन रुपये) फर्जीवाडा कर गबन करने के आरोप में अंकित प्राथमिकी के अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि अभियुक्त मनोज कुमार सिंह झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक दंगवार शाखा के शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे. उस दौरान झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक के निरीक्षण के दौरान वितीय अनियमितता एवं गबन का मामला प्रकाश में आया था, जो तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह के विरुद्ध सत्य पाया गया है. उक्त बातें एस मोहम्मद याकूब एसडीपीओ हुसैनाबाद ने प्रेस वार्ता में कही।
उन्होंने बताया कि मनोज कुमार सिंह के द्वारा अवैध रूप से 11 महिला समूह के खाता से बिना ग्राहक की सहमति ही ऋण स्वीकृति एवं निकासी फर्जी तरीके से किया था. साथ ही कुछ अन्य मामलों विशेष सावधि जमा योजना (एसटीडी) से निकासी किया गया था. विशेष सावधि जमा से अवैध निकासी के लिये तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह द्वारा खाताधारी ग्राहको की पहचान संख्या का दुरुपयोग कर उनके नाम से उनका एक बचत खाता होते हुए उसी खाताधारक के नाम से दूसरा बचत खाता खोल कर विशेष सावधि जमा योजना की राशि को उस बचत खाता में अंतरित कर दिया जाता था तथा पुनः उक्त खाता से अपने निजी व्यकित्यों के खातों में रुपया अतंरित कर कैश में निकासी कर लिया जाता था।
इसके अलावे कुछ विशेष सावधि जमा से बिना ग्राहको के सहमति के राशि को सीधे बैंक से कैश में निकासी कर लिया जाता था. प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार सिंह के द्वारा कुल 6,03,34,245 रुपाया (छहः करोड तीन लाख चौतीस हजार दौ सौ पैतालीस रुपाया) का बैंक से गबन किया गया था, जिसमे अभियुक्त के द्वारा बैंक को 4,66,89,942 रुपाया भुगतान कर दिया गया था. उक्त परिपेक्ष्य में कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया. गठित एसआईटी द्वारा कांड के प्रत्येक पहलुओं पर गहनतापूर्वक अनुसंधान कर उदभेदन किया गया. जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार सिंह को सासाराम बिहार से गिरफ्तार किया गया है. जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
एसआईटी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में बिनोद राम, अंचल निरीक्षक, हुसैनाबाद, अफजल अंसारी, हैदरनगर थाना प्रभारी, मुकेश कुमार, एसआई हुसैनाबाद थाना, सोनु कुमार, दंगवार ओपी प्रभारी, रमण यादव, एसआई हुसैनाबाद थाना, एएसआई कालिका राम, सिंगराय हेम्ब्रम के अलावा हुसैनाबाद थाना का सशस्त्र बल शामिल था. हुसैनाबाद थाना कांड संख्या-169/24, दिनांक 24.07.24, धारा-409/420/467/468/471 भादवि के तरह पूरी कार्रवाई की गई।
Editor-In-Chief
PUSHKAR TIWARI
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