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चेचनहा विद्यालय में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक  निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...

पलामू- ट्रैफिक प्रभारी रूद्रानंद सरस के नेतृत्व में करीब 40 बाइकों का काटा गया चालान।

पलामू समाचार केंद्र  दीपक तिवारी  मेदिनीनगर प्रतिनिधि +917979886793 पलामू- ट्रैफिक प्रभारी रूद्रानंद सरस के नेतृत्व में बाजार क्षेत्र में लाइन से बाहर खड़े बाइकों को विधिवत किया गया जप्त। करीब 40 बाइकों का काटा गया चालान। विज्ञापन

बड़ी चेतावनी! 10000 रुपए का कटेगा चालान और 1 साल की होगी जेल, अगर गाड़ी में किया यह काम

पलामू समाचार केंद्र  दीपक तिवारी +917979886793  विज्ञापन यातायात नियमों का पालन नही करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन नही करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। आपको 1 साल की जेल हो सकती है और इसके साथ 10 हजार रुपए का भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नई दिल्ली: यातायात नियमों का पालन नही करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन नही करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। आपको 1 साल की जेल हो सकती है और इसके साथ 10 हजार रुपए का भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चेतवनी जारी करते हुए ऐसा ना करने की सलाह जारी की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने  जानकारी देते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर रेसिंग और तेज वाहन चलाने हुए पकड़े जाने पर पहले अपराध पर 5000 रुपए का चालान और 3 महीने के की जेल की सजा हो सकती है और आगे भी फिर इस नियम का उल्लघन करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपए और 1 साल की जेल आपको हो सकती है। परिवहन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि स्प...