पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...
पलामू समाचार केंद्र
दीपक तिवारी
मेदिनीनगर प्रतिनिधि
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ प्रोफेशनल्स को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के साथ ही इसकी रोकथाम के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डॉ. एमपी सिंह कहा कि तम्बाकू का सेवन नहीं करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। तम्बाकू या तम्बाकू जनित पदार्थों के सेवन से शरीर में कैंसर, अस्थमा, सीओपीडी, टीबी जैसी गम्भीर बीमारियां हो सकती है। इन बीमारियों से ग्रस्त होने के बाद परिवार को गम्भीर आर्थिक,मानसिक एवं शारीरिक दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। ये शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकता है, जिनसे बालों का झड़ना, जल्दी बुढापा आना, नाखूनों का टेढ़ा मेढा होना, नपुंसकता, गर्भावस्था के दौरान तम्बाकू या जनित पदार्थों के सेवन से नवजात शिशुओं के विकास में बाधा उतपन्न हो सकती है। गर्भपात हो सकता या बच्चा मृत जन्म ले सकता है। एनटीसीपी के प्रभारी कन्सलटेंट डॉ मृत्युंजय मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पलामू जिले में कोटपा एक्ट के अनुपालन पर बल दिया। उन्होंने कहा कोटपा एक्ट के चार सेक्शन हैं। सेक्शन फ़ॉर के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। सेक्शन 5 में तम्बाकुजनित पदार्थों का विज्ञापन और उत्प्रेरण निषेध है।विज्ञापन
सेक्शन 6 A में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना और खरीदना दण्डनीय अपराध है। 6 B के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के सर्किल एरिया में तम्बाकु जनित पदार्थों को बेचना दण्डनीय अपराध है। सेक्शन 7 के तहत तम्बाकू और तम्बाकू जनित पदार्थों का खुला बेचना और 85 प्रतिशत फोटोयुक्त चेतावनी के बिना बेचना दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त अपराध करने पर 5 वर्ष तक जेल और 10000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। यदि आमजनों को तम्बाकू या तम्बाकुजनित पदार्थों के रोकथाम में सहयोग करना चाहते हैं अथवा तम्बाकू उत्पादों के सेवन के आदी हैं तो टोल फ्री नम्बर 1800110456 पर शिकायत अथवा परामर्श ले सकते हैं।
कार्यक्रम में डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव, डॉ. राजीव नयन, डॉ जयंत लकड़ा, डॉ. सुधीर कुमार, डॉ जावेद अख्तर, डॉ आरिफ रजा, डॉ अश्दुल्लाह फैज सहित आदि उपस्थित थे। तम्बाकू और तम्बाकुजनित पदार्थों की रोकथाम हेतु शपथग्रहण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।
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