पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...
पलामू समाचार केंद्र
दीपक तिवारी
मेदिनीनगर प्रतिनिधि
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सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही दीपावली,काली पूजा एवं छठ पर्व मनाने की अपील
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन ने जिलेवासियों से राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही दीपावली,गोवर्धन पूजा,काली पूजा एवं छठ पर्व मनाने की अपील की है.उन्होंने बताया कि दीपावाली,गोवर्धन पूजा,काली पूजा और छठ पर्व मनाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है.उपायुक्त श्री रंजन ने जिलावासियों से आगामी त्योहारों को आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की.
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि छठ पर्व में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी.वहीं आमलोग द्वारा काली पूजा का आयोजन अपने घर या मंदिरों में किया जा सकेगा.
उन्होंने बताया कि पूजा को छोटे पंडाल में भी आयोजित किया जा सकता है जहां हमेशा से पूजा होता आया है.उन्होंने बताया कि काली पूजा पंडाल या मंडप को चारों तरफ से घेराव कर पूजा करना है.उन्होंने बताया कि पूजा पंडालों के आयोजकों द्वारा छह फीट की दूरी को लेकर स्पेशल मार्किंग करना होगा.उन्होंने बताया कि पूजा पंडाल के आसपास किसी तरह की कोई लाइटिंग,या साज - सज्जा करने पर मनाही रहेगी.किसी तरह का कोई स्वागत या तोरण द्वार लगाने पर भी रोक रहेगी.उन्होंने बताया कि पूजा के दौरान किसी तरह का कोई मेले का आयोजन नहीं होगा वहीं किसी तरह का कोई फूड स्टाल लगाने पर भी रोक रहेगी.विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही किया जाएगा.किसी तरह का कोई प्रसाद,चरणामृत आदि के वितरण पर रोक रहेगी.पूजा आयोजकों की ओर से आमंत्रण पत्र बांटने पर पाबंदी रहेगी,किसी तरह का सार्वजनिक आयोजन करने पर रोक रहेगी.पंडालों का किसी तरह का कोई उद्घाटन कार्यक्रम नहीं होगा.फेस कवर,मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा..सार्वजनिक स्थानों पर छह फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.इसके अलावे शादी समारोह में 500 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गयी है.रेस्टोरेंट्स-बार 50 फीसदी सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है.वहीं सिनेमा हॉल,मल्टीप्लेक्स,थिएटर 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. क्लबों को रविवार समेत सप्ताह के सातों दिन खोला जा सकेगा.सरकारी या निजी ऑफिस 100 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे.स्कूलों,आवासीय विद्यालयों में कक्षा छः से 12 तक ऑफलाइन क्लास शुरू(कोरोना गाइड लाइन के अनुसार)करने की अनुमति प्रदान की गयी है.वहीं कॉलेज/ विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन क्लास शुरू करने की अनुमति दी गयी है.
नियमों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें:उपायुक्त
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी पदाधिकारियों से तमाम निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने की बात कही है।
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