पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...
आर्थिक रूप से संपन्न लोग एक सप्ताह में अपना राशन कार्ड सरेंडर करें,अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें: उपायुक्त
पलामू समाचार केंद्र
दीपक तिवारी
मेदिनीनगर प्रतिनिधि
उपायुक्त शशि रंजन ने जिले के आर्थिक रूप से सम्पन्न राशन कार्डधारियों को अपना कार्ड आगामी 30 नवंबर तक सरेंडर करने की अपील की है ऐसा नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने एवं वसूली करने की बात कही है.उन्होंने कहा कि जिले में कई ऐसे संपन्न परिवार हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद राशन कार्ड रखकर राशन का उठाव कर रहे हैं,जिसके कारण जिले के कई योग्य व्यक्ति राशन कार्ड योजना से वंचित हैं.सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आने वाले राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य है.उन्होंने वैसे कार्डधारी जो आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं,उनसे स्वेच्छा से आगामी 30 नवंबर तक राशन कार्ड का सरेंडर हेतु ऑनलाइन आवेदन (प्रपत्र-12 जी) में संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को समर्पित करने की अपील की है.यदि अयोग्य कार्ड धारी *30 नवंबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करतें हैं तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2019 में निहित प्रधानों के आलोक में वसूली/ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.विज्ञापन
ऐसे लोग अपने पास नहीं रख सकतें हैं राशन कार्ड
- परिवार का कोई भी सदस्य,भारत सरकार,राज्य सरकार,केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद ,प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो
- परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर ,व्यावसायिक कर देते हो
- परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो
- परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन हो
- परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो अथवा सरकारी योजनाओं से अच्छादित वैसे परिवार,जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो
-वैसे परिवार जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत की मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण हो
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