पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...
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दीपक तिवारी
कैंप में 30 आवेदन आये, 6 आवेदनों को ऑन द स्पॉट किया गया निष्पादित
मिलावटी मिठाई बेचने पर होगी कार्रवाई: एसडीओ
उपायुक्त- सह- जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन के निर्देश पर आज दिनांक 02 मार्च 2021 को हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में खाद्य अनुज्ञप्ति/ निबंधन कैंप लगाया गया। इस कैंप में हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी श्री कमलेश्वर नारायण के साथ खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस/ निबंधन को लेकर खाद्य व्यवसाय संचालन करने का निर्देश दिया गया।
कैंप के दौरान हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी श्री कमलेश्वर नारायण ने बताया कि बिना खाद्य अनुज्ञप्ति अथवा निबंधन के खाद्य व्यापार का संचालन करने पर एफएसएसएआई एक्ट 2006 के अंतर्गत सजा एवं जुर्माना का प्रावधान है। सभी सब्जी विक्रेता को सूचित किया गया की सब्जी में किसी तरह का रंग का प्रयोग ना करें। यदि वे रंग का प्रयोग कर सब्जी बेचते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ धारा 59 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 माह तक की सजा एवं एक लाख तक का जुर्माना होगा।
इसके अलावा कैंप के माध्यम से होटल रेस्टोरेंट वालों को सूचित किया गया कि वह अपने प्रतिष्ठान के किचन में साफ-सफाई, शुद्धता एवं स्वच्छता का ध्यान रखें। वही मिठाई दुकानदारों को सूचित किया गया कि मिठाई में किसी भी तरह का हानिकारक पदार्थ का मिलावट ना करें, यदि निरीक्षण के दौरान खाद्य नमूना का जांच रिपोर्ट अवमानक पाया जाता है तो धारा 51 के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री मनोज कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित पान मसाले का बिक्री वर्जित है। स्कूल, कॉलेज अथवा सरकारी संस्थानों में 100 गज के दायरे में किसी भी तरह का पान मसाला, गुटखा, सिगरेट बेचना प्रतिबंधित है। यदि प्रतिबंधित पान मसाला बेचते हुए पाए जाते हैं तो कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आज दिनांक 02 मार्च 2021 को लगाए गए कैंप में कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से ऑन द स्पॉट 6 आवेदनों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया।
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