पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...
उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार श्री राजेश सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) की उपधारा V, VIII, XI एवं XVIII में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बोकारो जिला अंतर्गत सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल हेतु आदेश जारी कर आवश्यक दिशा निदेश
पलामू समाचार केंद्र
दीपक कुमार तिवारी
+917979886793
जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दुर्गा पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम में चुनाव आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के किसी निर्देश का उल्लंघन ना हो
जिस जगह मूर्ति रखी गई है उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा
मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही प्रवेश स्थल पर थर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था करेंगे
वैश्विक महामारी कोविड-19 के बीच दुर्गा पूजा त्यौहार की तिथियां पड़ रही है। दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल, मंडप, मंदिर, शिवालय इत्यादि स्थानों पर एकत्रित होते हैं। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का पालन इस अवसर पर सख्ती से कराया जाना आवश्यक है। कोरोना-19 महामारी के फैलाव, बचाव एवं उचित प्रबंधन के लिए उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार श्री राजेश सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) की उपधारा V, VIII, XI एवं XVIII में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बोकारो जिला अंतर्गत सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल हेतु आदेश जारी कर आवश्यक दिशा निदेश दिए है। जिसका अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य है।
कंटेनमेंट जोन से बाहर दुर्गा पूजा 2020 के आयोजन के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किया गया है जो निम्न है
जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दुर्गा पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम में चुनाव आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के किसी निर्देश का उल्लंघन ना हो।
अगर कोई आगंतुक मास्क, फेसकभर या ग्लव्स कोई सार्वजनिक जगह पर फेंक देता है तो उसकी समुचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
मंदिर में आयोजन के निम्नलिखित शर्त रहेगी
मंदिर में पूजा पंडाल मंडप का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं किया जाएगा।
इसके आसपास कोई तोरण द्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा
जिस जगह मूर्ति रखी गई है उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा
सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा
इस अवसर पर किसी प्रकार का मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा।
पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टाल नहीं लगाया जाएगा।
किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तरीके से चिन्हित स्थानों पर ही मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा (विसर्जन विजयदशमी को ही पूर्ण किया जाएगा)
कोई सामुदायिक भोज, प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा।
मंदिर में पूजा के आयोजकों द्वारा पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही प्रवेश स्थल पर थर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था करेंगे।
कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मापदंड का पालन करना अनिवार्य होगा।
पूजा के आयोजकों, कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि पर गरबा/ डांडिया, रामलीला इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।
रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं किया जाएगा ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका रहती है।
सार्वजनिक स्थानों पर फेस मार्क्स का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट) का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 50 व्यक्ति का धर्मिक स्थल या पूजा स्थल इकठ्ठा हो सकते है तथा सभी का तापमान की जांच की जाएगी।
सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं सभी पुलिस पदाधिकारी उपरोक्त दिशानिर्देश का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
उक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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