पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर आदेश दिनाक 24.09.2020 (गुरूवार) को प्रखण्ड/अंचल में विशेष कैम्प का आयोजन
पलामू समाचार केंद्र
दीपक कुमार तिवारी
योजना को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सम्बंधित बीडीओ/सीओ को दिये आवश्यक दिशा निर्देश
15 नवंबर 2020 से होगी झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत
30 सितंबर 2020 तक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है आवेदन
मानकों को ध्यान में रखकर करें लाभुकों का चयन
राज्य में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 नवम्बर 2020 से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 08 सितंबर 2020 को मंजूरी दी है। यह एक अलग योजना है जिसमें गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। नई झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में रांची जिले में कुल संख्या 132514 लोग शामिल किया जायेगा।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं। लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखण्ड और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर अलग किया जाएगा और उनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे। सभी पात्र लोग झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नामांकित होने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
‘आवेदन की जांच करायें’
उपायुक्त द्वारा सभी बीडीओ/ सीओ को टीम गठित कर इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच कराने का निदेश दिया गया ताकि सुपात्र लोगों योजना का लाभ मिल सके। जांच के लिए आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक, जनसेवक और रोजगार सेवक को कार्य में लगाया जायेगा।
आवेदन प्राप्ति हेतु विशेष अभियान दिवस का आयोजन:
1. दिनाक 24.09.2020 (गुरूवार) को प्रखण्ड/अंचल/पंचायत/वार्ड में विशेष कैम्प का आयोजन किया जायेगा।
2. इस योजना के तहत जिले के गरीब लोगों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति एक रूपया की दर से दिया जायेगा।
3. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 30.09.2020 तक निर्धारित की गयी है।
4. दिनांक 01.10.2020 से 10.10.2020 तक प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच की जानी है।
5. प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच 10.10.20 तक कर लिए जाने के पश्चात प्रासंगिक संकल्प के दिशा निर्देश के आलोक में प्रारूप प्राथमिकता सूची का प्रकाशन दिनांक 11.10.20 से 15.10.20 तक किया जायेगा।
6. प्रारूप प्राथमिकता की सूची के प्रकाशन के पश्चात दिनांक 15.10.2020 से दिनांक 21.10.2020 तक आपत्तियों के आमंत्रण हेतु समयावधि निर्धारित की गयी है।
7. आपत्ति निष्पादन की अवधि दिनांक 21.10.2020 से दिनांक 31.10.2020 तक निर्धारित किया गया है।
8. प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन की अवधि दिनांक 01.11.20 से दिनांक 10.11.20 तक निर्धारित किया गया है।
प्रखण्ड/अंचल कार्यालयों में लगेगा अलग कियोस्क/काउंटर
उपायुक्त द्वारा सभी बीडीओ/सीओ को आवेदन/आपत्ति प्राप्त करने हेतु प्रखण्ड/अंचल कार्यालयों में अलग से एक सहायक निर्धारित करते हुए कियोस्क/काउंटर की व्यवस्था की जाएगी।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत *सुपात्र लाभुकों की प्राथमिकता सूची निम्न वर्णित मानकों* के आधार पर क्रमवार तैयार की जाएगी।
1. आदिम जनजाति परिवार
2. विधवा/परित्यक्ता/ट्रांसजेंडर
3. 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति
4. कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति
5. अकेले रहने वाले, वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार
6. अनुसूचित जनजाति
7. अनुसूचित जाति
8. अन्यान्य
योजना के तहत किसी एक श्रेणी के अंतर्गत सुपात्र आवेदकों को उनकी जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदकों को पारस्परिक प्राथमिकता देते हुए तय की जाएगी।
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