पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...
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दीपक कुमार तिवारी
17 से 30 सितम्बर 2020 तक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं आवेदन
15 नवम्बर से सफलतापूर्वक झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को किया जाएगा लागू: जिला आपूर्ति पदाधिकारी
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग झारखण्ड द्वारा 15 नवम्बर से राज्य में झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को मंजूरी दे दी है। यह एक अलग योजना है जिसमें गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। नई झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में लगभग 15 लाख लोग शामिल होंगे, जो झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अच्छादित होंगे।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, लाभार्थियों को प्रत्येक खाद्यान्न प्रति किलोग्राम 1 रुपये में मिलेगा। इसके अलावे झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं। सुविधा व त्रुटि रहित आवेदन हेतु प्रयास करें कि ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखण्ड और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर अलग किया जाएगा और उनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे। झारखंड में 28 लाख लोग जो झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावे संबंधित योजना अन्तर्गत ऑनलाइन मोड के तहत विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in एवं www.jharkhand.gov.in पर प्राप्त कर सकते है।
अब तक 28 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जो झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं हैं। उन सभी लोगों को जो पात्र हैं, झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नामांकित होने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् 15 लाख परिवारों को चावल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है जो 2013 के झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल नहीं हैं। इसके अलावे इस योजना के लिए सभी प्रखंडों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे और गुमला नगर परिषद क्षेत्र हेतु कार्यपालक पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे।
झारखण्ड खाद्य सुरक्षा योजना के मुख्य बिन्दु
1. इस योजना में, सरकार गरीब लोगों को अनुदानित दर पर प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करेगा।
2. झारखण्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 15 लाख लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत शामिल किये जायेंगे।
3. प्रत्येक लाभार्थी को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत पर खाद्यान्न मिलेगा।
3. राज्य सरकार के पोर्टल या नए समर्पित पोर्टल पर झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
4. झारखंड सरकार ULBs जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर लाभार्थियों को अलग करेगा।
5. झारखंड राज्य योजना सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे।
6. इस क्रम में दोनो प्रकार के आवेदनों को निर्धारित समयावधि में निष्पादित किया जाना है। जिसमें 01 अक्टूबर 2020 से 10 अक्टूबर 2020 तक आवेदनों के सुपात्रता की जांच की जानी है। साथ ही इस क्रम में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत लंबित आवेदनों की जांच 17 सितम्बर 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक कर ली जाएगी तथा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नई आवेदनों की सुपात्रता की जांच शुरू 01 अक्टूबर 2020 से 10 अक्टूबर 2020 तक निर्धारित समयावधि में पूरी की जायेगी।
7. इसके अलावे पूर्व में प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच 10 अक्टूबर 2020 तक कर लिये जाने के पश्चात् प्रासांगिक संकल्प के दिशा-निर्देश के आलोक में प्रारूप प्राथमिकता सूची का प्रकाशन 11 अक्टूबर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक कर लिया जाएगा।
8. प्रारूप प्राथमिकता के सूची के प्रकाशन के पश्चात् 15 अक्टूबर 2020 से 21 अक्टूबर 2020 तक आपत्तियों के आमंत्रण हेतु समयावधि निर्धारित की गयी है।
9. इसके अलावे 21 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक कर अवधि में पंचायत के मुखिया/शहरी क्षेत्र के वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत स्तरीय/शहर वार्ड स्तरीय सभा के माध्यम से आपत्तियों के निराकरण करते हुए 01 नवम्बर 2020 से 10 नवम्बर 2020 की अवधि में अंतिम प्राथमिकता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही इस महत्वकांक्षी योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी अपनी नेतृत्व क्षमता एवं कार्यकुशलता से उक्त कार्य का ससमय निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। जिससे झारखण्ड राज्य खाद्य योजना को 15 नवम्बर 2020 से सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।
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