पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...
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दीपक तिवारी
मेदिनीनगर प्रतिनिधि
झारखंड सरकार के मंत्री, विधायक और अन्य नेता किसी भी तरह का शिलान्यास नहीं करेंगे। झारखंड सरकार के मंत्री, विधायक और अन्य नेता किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का उदघाटन नहीं करेंगे। झारखंड सरकार चुनाव क्षेत्रों में नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती है। लुभावने वादे नहीं कर सकती है। चुनाव वाले क्षेत्रों में झारखंड सरकार अपनी योजनाओं के विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स बोर्ड आदि नहीं लगा सकती है। चुनावी इलाकों में सरकारी वाहनों से सायरन आदि निकाल दिए जाएंगे। पंचायत भवनों पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और मंत्री का फोटो नहीं लगा सकते हैं। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकार अपनी विकास योजनाओं का विज्ञापन नहीं कर सकती है। सरकार या कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रभावित करने की नीयत से पेड न्यूज नहीं दे सकता है। इंटरनेट मीडिया में कोई भी व्यक्ति अगर उन्मादी पोस्ट शेयर करता है तो आयोग उसे दंडित कर सकता है। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर नफरत फैलाकर वोट मांगना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद वोटरों को लुभाने के लिए रिश्चत देना भी अपराध की श्रेणी में आता है। वोटरों को किसी भी तरह से आप डरा और धमका नहीं सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो कार्रवाई के दायरे में आएंगे। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी में चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, ऐसा करते हैं तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मतदान संपन्न होने के 48 घंटा पहले ही आपको चुनाव प्रचार बंद कर देना होता है। सभा नहीं कर सकते हैं। प्रचार वाहन नहीं चला सकते हैं।विज्ञापन
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