पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...
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दीपक तिवारी
मेदिनीनगर प्रतिनिधि
उपायुक्त शशि रंजन ने जिले के सभी इंसीडेंट कमांडर सह प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सावन माह के मद्देनजर विशेष दिशा निर्देश दिए हैं।उन्होंने सभी इंसीडेंट कमांडर को उनके संबंधित क्षेत्र अंतर्गत सभी धार्मिक स्थलों में किसी भी तरह का भीड़ एकत्रित ना होने देने का निर्देश दिया है।इसके अलावा उन्होंने श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं होने देने की बात कही है।उन्होंने हर हाल में समाजिक दूरी बनाये रखने का निर्देश दिया है।
उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उनके क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करने एवं वहां के पुजारियों को यह निर्देशित करने को कहा है कि वह किसी भी तरह से कोई श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं होने देंगे।उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को धार्मिक संगठनों के साथ बैठक करने एवं सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के प्रति व्यापक जागरूकता करने की बात कही है ताकि अनावश्यक रूप से पूजा स्थलों या मंदिरों पर भीड़ -भाड़ न लगे।विज्ञापन
उन्होंने धार्मिक क्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्र में लाउडस्पीकर के द्वारा घर पर ही पूजा करने के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही है।
उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व से ही तैयारी करने का निर्देश दिया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले श्रद्धालुओं/ व्यक्तियों/ पुजारियों/ धार्मिक संस्थानों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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